लखनऊ, अक्टूबर 22 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता।

हरियाणा में बिजली वितरण लाइसेंस पर पुनर्विलोकन याचिका विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग द्वारा 19 अक्तूबर को इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम और नूंह में 25 वर्षों के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन याचिका दाखिल की है। याचिका में आदेश की समीक्षा करने तथा अंतिम निर्णय होने तक उसके क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है। अवधेश ने कहा कि उपभोक्ता परिषद ने वर्ष 2023 में यूपी के गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) और गाजियाबाद में समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अडानी समूह की कंपनियों द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में ...