नई दिल्ली, फरवरी 11 -- हरियाणा में अब कहीं पर भी 12 साल से ज्यादा पुराने टूरिस्ट वाहन नहीं चल सकेंगे। नए नियम के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 14 जिलों में अब पेट्रोल और सीएनजी पर आधारित वही टूरिस्ट वाहन चलाए जा सकेंगे, जिनके रजिस्ट्रेशन को 12 साल से ज्यादा समय ना हुआ हो। वहीं डीजल टूरिस्ट वाहनों के मामले में यह मियाद 10 साल तय की गई है। एनसीआर के बाहर के जिलों में भी पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले टूरिस्ट वाहनों की मियाद 12 साल ही रहेगी, लेकिन डीजल वाहनों के मामलों में दो साल की राहत दी गई है। एनसीआर से बाहर के नौ जिलों में 12 साल तक ऐसे पुराने टूरिस्ट वाहन चलाए जा सकेंगे। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. राजा शेखर वुंडरू ने हरियाणा मोटर यान संशोधन नियम जारी कर दिए हैं। हरियाणा के 14 जिले करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, ...
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