हरिद्वार, अगस्त 1 -- हरिद्वार में आठ साल की बच्ची से रेप करने के मामले में अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह ने आरोपी दयानंद को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी दयानंद को आजीवन कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। इस मामले पर बात करते हुए शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि एक मार्च 2025 को पथरी क्षेत्र में एक दंपति मजदूरी करने के लिए खेत में गन्ना छील रहे थे। तभी कमरे के पास सड़क पर खेल रही पीड़ित बच्ची को उसकी माता ने मुर्गा फार्म पर मुर्गा लेने के लिए भेजा था। काफी देर तक वापिस नही लौटने पर बच्ची के पिता उसे आसपास ढूंढने लगें थे। तभी शिकायतकर्ता पिता पीड़ित बच्ची को ढूंढते हुए गन्ने के खेत में पहुंचे तो देखा कि आरोपी दयानंद मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा ...