नई दिल्ली, अप्रैल 6 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक सामाजिक कार्यकर्ता की अपील खारिज कर दी जिसमें उसने केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी को अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एप्स्टीन से जोड़ने वाली सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतें एकल जज के समक्ष रखने को कहा, जिन्होंने यह आदेश दिया था। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति रेनू भटनागर की पीठ ने एकल जज से कहा कि अंतरिम आदेश को जारी रखने या निरस्त करने के मुद्दे पर यथाशीघ्र अंतिम निर्णय लिया जाए। पीठ ने अपीलकर्ता कुणाल शुक्ला को एकल जज के समक्ष हिमायनी पुरी की निषेधाज्ञा याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। पीठ ने कहा कि मामले को 23 अप्रैल को एकल जज के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। एकल जज पक्षों की सुनवाई के बाद, ब...