हमें कोई डरा-धमका नहीं सकता- सीजेआई
नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- विपक्षी नेताओं के सुप्रीम कोर्ट मार्च के खिलाफ दाखिल याचिका पर नोटिस जारी नई दिल्ली। विशेष संवाददाता यह भी पढ़ें- 'राहुल गांधी ने प्रेग्नेंट पत्रकार को धक्का दिया', आरोपों पर CJI सूर्यकांत बोले- जांच होगीयाचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि न्यायपालिका को कोई डरा-धमका नहीं सकता। शीर्ष अदालत ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए मार्च को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य को नोटिस जारी करते हुए यह टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत में दाखिल इस याचिका में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की भी मांग के साथ-साथ न्यायिक परिसरों के पास ...
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