नई दिल्ली, जून 4 -- दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कहा कि अगर शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट 10 साल के लिए रिन्यू किया जाता है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अदालत ने कहा कि वैसे भी विदेश जाने से पहले केजरीवाल को कोर्ट की इजाजत तो लेना ही होगी, इसलिए पासपोर्ट को नवीनीकरण कराने से रोकने का कोई आधार नहीं है। अदालत ने यह फैसला केजरीवाल की तरफ से पासपोर्ट को 10 के लिए रिन्यू कराने के लिए लगाई गई याचिका पर सुनाया। हालांकि इसके बाद भी सीबीआई और ईडी दोनों ने उनकी याचिका का विरोध किया और सिर्फ 5 साल के लिए रिन्यू करने की अनुमति देने की मांग की। विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने शराब घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में यह आदेश पारित किया, जिनकी जांच क्रमशः सीबीआई और ईडी द्वारा की जा...