नई दिल्ली, मार्च 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने देहरादून में निर्माणाधीन युद्ध स्मारक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि जो लोग कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम. पांचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से पूछा कि क्या आपको एक युद्ध स्मारक के निर्माण से समस्या है? सीजेआई ने कहा कि जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनके प्रति कम से कम कुछ सम्मान तो होना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट को इस याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हम उसे (याचिकाकर्ता को) कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। उसे आकर बताना होगा और हम यह जांच करेंगे कि वह किसके कहने पर यह या...