नई दिल्ली, अगस्त 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में आवारा कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगाने वाला उसका पिछला आदेश बहुत कठोर था। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्देश देने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखा जाना जरूरी है। अदालत ने यह टिप्पणी दिल्ली और एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में आवारा कुत्तों के प्रबंधन से संबंधित अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए की। अब नए आदेश में निर्देश दिया गया है कि रेबीज से पीड़ित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को छोड़कर, नसबंदी और टीकाकरण के बाद सभी जानवरों को उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा, "हमारे विचार से, 11 अगस्त, 2025 के आदेश में उपचारित और टीकाकृत कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगाने का निर्देश बहुत कठोर प...