बिजनौर, दिसम्बर 16 -- एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के स्पेशल सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने वंचित वर्ग के व्यक्ति पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में हीमपुर के तरुण को दोषी पाकर 3 वर्ष की कठोर सजा का फैसला सुनाया। दोषी पर 22 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक शलभ शर्मा ने बताया कि हीमपुर दीपा के नंगली छोईया के लेखराज पुत्र अमरनाथ में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 3 दिसंबर 2023 को वह अपनी मोटरसाइकिल से गांव आ रहा था। जैसे ही वह चौकपुरी में मंदिर के पास पहुंचा तो बह चौकपुरी के टीटू से कूडी़ उठाने के लिए कह रहा था। मंदिर के पास चौकपुरी का तरुण पुत्र जोगिंद्र ने शराब पी रखी थी और बिना किसी बात के उसके साथ मारपीट कर गाली-गलौज करते हुए उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने लगा। वादी के विरोध करने पर आरोपी ने उसके सिर में ईंट उठाकर मार दी ...