बगहा, मार्च 27 -- बेतिया, विधि संवाददाता। जानलेवा हमला करने के एक मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दशम प्रभाकर दत्त मिश्रा ने कांड के नामजद पांच अभियुक्तों को पांच -पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सजायाफ्ता अभियुक्त गौनाहा थाना क्षेत्र के श्री रामपुर निवासी अभियुक्त रामजी चौरसिया, नंदकिशोर चौरसिया, हरि नारायण चौरसिया, शुभ नारायण चौरसिया तथा भीम सहनी है । लोक अभियोजक राम नगीना प्रसाद ने बताया है कि कांड के सुचक राजकुमार साह और सजायाफ्ता के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। इसी रंजीश को लेकर सजायाफ्ता 15 दिसंबर 2000 लाठी-पठ्ठा, भाला, परसा से लैस होकर नाजायज मजमा बनाते हुए सूचक को घेर लिया और उसपर जानलेवा हमला बोल उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।

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