बागपत, फरवरी 26 -- बागपत। दोघट थाना क्षेत्र के टीकरी कस्बे में किसान पर जानलेवा हमला करने वाले पड़ौसी परिवार के चार सदस्यों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई, साथ ही उन पर चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी अमित खोखर ने बताया कि टीकरी के किसान श्रीपाल ने दोघट थाने में 12 फरवरी 2014 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि दोपहर करीब ढाई बजे अपने घर में बैठा हुआ था। तभी पड़ोस में रहने वाले अंकित ने अपने पिता नरेंद्र, ताऊ इंद्रपाल और तहेरे भाई मोहित उर्फ काला के साथ मिलकर घर पर पहुंचकर गाली-गलौज करते हुए बल्लम व लाठी-डंडों से हमला किया। उनके चिल्लाने पर गांव के भीम सिंह व अन्य लोगों ने जान बचाई। मुकदमे के विवेचक ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पत्रावली एडीजे/एफटीसी द्वितीय ...