आगरा, जनवरी 29 -- पॉक्सो ऐक्ट समेत अन्य धाराओं में दर्ज मामले में आरोपित तुलाराम निवासी नगला अरहर, थाना एकता को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकृत करने के आदेश दिए हैं। आरोपित की ओर से अधिवक्ता तेजेंद्र राजपूत व विजेंद्र सिंह ने तर्क दिए कि पीड़िता का कोई मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया है। वादी ने थाना एकता में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 23 अक्तूबर 2025 की रात वह अपना कार्यालय बंद कर घर लौट रहा था। उसी दौरान आरोपित उसकी तीन साल की बच्ची को बहलाता-फुसलाता दिखाई दिया। देर तक बच्ची के घर न लौटने पर उसने पुत्री की तलाश की तो वह एक प्लॉट में पड़ी मिली। उसके सिर और होंठ पर चोट के निशान पाए गए। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 26 अक्तूबर को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह ...