प्रयागराज, जून 18 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश, रजनीश कुमार मिश्र ने घूरपुर थानाक्षेत्र में वर्ष 2005 में हुए हत्या के प्रयास के मामले में श्याम लाल उर्फ लल्ला निषाद और तारा चन्द्र निषाद को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध मानते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया और एक वर्ष की सदाचार परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रलेश कुमार मिश्र एव हरि नारायण शुक्ला ने और बचाव पक्ष से लवलेश ने तर्क रखे।

दोषसिद्धि के बाद दंड की सुनवाई दोषसिद्धि के बाद दंड के प्रश्न पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने न्यायालय को बताया कि घटना वर्ष 2005 की है और अभियुक्त लगभग 21 वर्षों से मुकदमे का सामना कर रहे हैं। श्याम लाल उर्फ लल्ला निषाद की आयु लगभग 75 वर्...