बरेली, जून 18 -- हमला कर कार में तोड़फोड़ करने के आरोपी अबूतालिब और मोमीन उर्फ़ मोहम्मद हसन की अग्रिम जमानत अर्जियों को अपर जिला प्रथम के प्रभारी जज अभय श्रीवास्तव की कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया। एडीजीसी क्राइम सुनील पांडेय ने बताया कि थाना भोजीपुरा में अंबरपुर गांव के आमीन खां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 मार्च को गांव के अबूतालिब उसका बेटा बिलाल खां, परिजन शाहिद, साबिर समेत 11 लोगों ने उसके परिवार पर लाठी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। रेहान के गंभीर चोटें आयी। आमीन खां की कार क्षतिग्रस्त कर दी। यह भी पढ़ें- हमलावरों की जमानत अर्जियां ख़ारिज

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