मुंगेर, मई 26 -- मुंगेर, एक संवाददाता। वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर में अवैध हथियार और विदेशी शराब बरामदगी मामले में अदालत ने दोषी गुलशन कुमार को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय, मुंगेर नितेश कुमार की अदालत ने रविवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोषी को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम तथा आर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में कारावास और जुर्माने की सजा दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 8 मार्च 2025 को वासुदेवपुर थानाध्यक्ष पु.अ.नि. अजय कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर शेरपुर निवासी गुलशन कुमार के घर छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान एक देशी कट्टा, दो नाली बंदूक फायर करने वाला देशी हथियार, पिस्टल की मैगजीन, विभिन्न प्रकार के कारतूस और 51.165 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी। यह भी पढ़ें- हथियार तस्करी में दो लोगों को ...