झांसी, मई 5 -- हत्या-हमले में दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास खेत पर काम करते वक्त दस साल पहले दिया थावारदात को अंजामअपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुआ दोष सिद्धझांसी, संवाददातादस वर्ष पहले एक भाई की हत्या व दूसरे पर जान लेवा हमले में आरोपी सिद्ध हुआ है। अपरसत्र न्यायाधीश, गरौठा शिवकुमार तिवारी की न्यायालय ने दोषी दो सगेभाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेन्द्र राजपूत ने बताया कि 01 नवंबर 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि बेटेभूरे, कालू व नन्हें मोटे हारमें दक्खनी बबूल के झाखर काट कर खेत में लगा रहे थे। सुबह करीब 9 बजे गोकुल गाँव के रहने वाले राकेश पाल, सर्वेश पाल, शिवपाल ने पुरानी रंजिश को लेकर उसके दोनों लड़कों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसके बेटे भूरे पाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई...
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