हत्या में सौतेले भाई को सश्रम उम्रकैद
बिहारशरीफ, सितम्बर 8 -- नूरसराय थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद में हुई थी हत्या बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। संपत्ति बंटवारे को लेकर सौतेले भाइयों के बीच विवाद में हुई हत्या मामले में कोर्ट ने एक सौतेले भाई को दोषी पाते हुए सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी है।
सजा की जानकारी साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मंगलवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 11 मनीष कुमार ने आरोपित सौतेला भाई राकेश रंजन उर्फ कारू को सजा सुनायी। बकि इसी मामले में एक अन्य आरोपित मुकेश को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। आरोपित राकेश रंजन नूरसराय थाना क्षेत्र के कपरसरी गांव का निवासी है।
आपराधिक मामला अभियोजन की ओर से एपीपी महेश सिंह यादव ने ट्रायल के दौरान आठ लो...
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