प्रतापगढ़ - कुंडा, मार्च 7 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससीएसटी हेमंत कुमार की कोर्ट ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए उदयपुर के पाठक का पुरवा गांव के संजय तिवारी, उसके भाई संगमलाल तिवारी को आजीवन कारावास, सभी को पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। उदयपुर के पूरे गुटुक गांव की पार्वती सरोज के अनुसार उसके पति रामलाल इंजन वाले ट्यूबवेल घर पर रहते थे। 19 मई 1999 की उसकी लड़की शांति ट्यूबवेल घर के पास पहुंची तो पिता का शव देख शोर मचाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने की वजह बताई गई। जांच कर रही पुलिस ने विवेचना में रामसेवक तिवारी, संजय तिवारी व संगम लाल के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। मुकदमे की कोर्ट में सुनवाई के समय आरोपी रहे रामसेवक तिवारी की मौत हो गई। कोर...
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