औरंगाबाद, सितम्बर 1 -- वर्ष 2020 में गोली मारकर हुई थी हत्या, जिला जज तृतीय ने सुनाया फैसला फोटो- 1 सितंबर एयूआर 3 कैप्शन- औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मामूली विवाद में भाई की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में अदालत ने मंगलवार को आरोपित भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला तृतीय अशोक कुमार गुप्ता ने दाउदनगर थाना कांड संख्या-132/20 में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की। जेल में बंद एकमात्र अभियुक्त दाउदनगर थाना क्षेत्र के अरई गांव निवासी अजय पांडे को भादंवि धारा-302 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आर्म्स एक्ट की धारा 27 में तीन साल कैद की सजा और 10 हजार रुपए का ...