मुंगेर, जुलाई 1 -- ​मुंगेर, निज संवाददाता। पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए पुख्ता साक्ष्यों, गवाही और चार्जशीट के आधार पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है। अदालत ने गंगटा थाना कांड संख्या-75/2020 में हत्या (धारा-302) के दो नामजद अभियुक्तों, शशिकांत यादव और गोपाल यादव (दोनों निवासी दरियापुर, गंगटा) को दोषी पाया। ​अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर इन्हें दो महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अभियुक्तों को सजा दिलाने में अपर लोक अभियोजक शाहिद कमाल, कोर्ट नायब सीताराम कुमार और सिपाही बबलू कुमार ने विशेष भूमिका निभाई। जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट, केस दर्ज

तारापुर की हिंसक झड़प तारापुर। तारापुर थानाक्षेत्र के अफजल...