रांची, फरवरी 10 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने मंगलवार को हत्या के मामले में जेल में बंद दो आरोपियों दानिश कुरैशी और मो. सऊद काजी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों आरोपी 26 अगस्त 2025 से न्यायिक हिरासत में हैं। दोनों पर 41 वर्षीय महिला प्रमिला देवी की हत्या करने का आरोप है। घटना को अंजाम 24 अगस्त 2025 को दिया गया था। दोनों के खिलाफ हत्या के आरोप में तमाड़ थाना कांड संख्या 100/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और अभी ट्रायल प्रारंभिक चरण में है। अदालत ने केस डायरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करते हुए माना कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा।
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