देवघर, जनवरी 21 -- देवघर प्रतिनिधि टांगी से मार कर गंभीर रूप से जख्मी करने, जिससे मृत्यु कारित होने से संबंधित आरोपों को लेकर दर्ज एक मामले की पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी पाकर सजा सुनाई, जबकि एक आरोपी महिला को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 118/ 2023 के इस मामले में देवघर जिला के सोनारायठाढ़ी थाना अंतर्गत फोकलवा ग्राम निवासी किसन मंडल उर्फ गोपाल मंडल एवं उसके पुत्र जगन्नाथ मंडल उर्फ गोवर्द्धन मंडल को भादवि की धारा 302/149 के तहत दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास सहित दस- दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दोनों अभियुक्तों में से प्रत्येक को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोनों अभिय...
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