गढ़वा, नवम्बर 3 -- गढ़वा, कोर्ट प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में हत्या के मामले में महिला अभियुक्त विमली देवी को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने Rs.पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। घटना एक जनवरी 2012 की है। प्राथमिकी दर्ज कराते रंका थाना अंतर्गत बाराडीह गांव के टिटही महुआ निवासी मृतका मुनिया देवी के पति विनोद उरांव ने आरोप लगाया था कि घटना के दिन उसी गांव निवासी विमली देवी ने उसे खाना खाने के लिए निमंत्रण दिया था। दोनों पति-पत्नी उसके घर गए। खाना खाने के बाद विमली के पति पप्पू उरांव से विवाद होने लगा। उसी दौरान पप्पू उरांव और विमली देवी दोनों मिलकर उनके साथ मारपीट करने लगे। उस दौरान वह किसी तरह भाग कर अपने घर आ गये जबकि पत्नी वहीं छूट गई। रात आठ बजे वह अपने छोटे भाई अनुज...