खगडि़या, फरवरी 27 -- खगड़िया । विधि संवाददाता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खगड़िया राजेश कुमार बच्चन ने गुरुवार को हत्या करने के दोष में तीन दोषसिद्ध को सजा सुनाई है। सजा के बिंदु पर सरकार का पक्ष रखते हुए लोक अभियोजक भोला प्रसाद सिंह ने दोषियों को फांसी की सजा देने की अपील न्यायालय से की। वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता शंकर प्रसाद यादव ने रहम करते हुए कम से कम सजा देने की गुहार लगायी। प्रधान जिला जज ने कहा कि वे दोषियों को फांसी की सजा के लायक नहीं मानते हैं। तीनों को नेचुरल आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 - 50 हजार रुपए का जुर्माना, आर्म्स एक्ट की धारा के तहत सात सात साल की सजा और 10-10 हजार रुपए जुर्माना की भी सजा सुनाई गई है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर क्रमश: एक एक वर्ष और छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भी जेल व्यतीत करने होंगें...