दरभंगा, फरवरी 27 -- बेनीपुर। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश माधवेंद्र सिंह ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। अपर लोक अभियोजक पूनम झा अभियोजन पक्ष रखा। श्रीमती झा ने बताया कि बहेड़ा निवासी महारुद्र झा, दिलीप झा, सुधीर झा, राघव झा, कन्हैया झा एवं कुंदन झा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। वहीं, चंद्र नारायण झा को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करते हुए रिहा कर दिया गया है। सुनाए गए फैसले के अनुसार धारा 148 के तहत दो साल की सजा और दो हजार रुपए जुर्माना, धारा 341 में 300 का अर्थदंड, धारा 323 में छह माह की सजा एवं 500 अर्थदंड, धारा 307/ 149 में सात वर्ष सजा एवं...