गुमला, मई 21 -- गुमला, प्रतिनिधि । सिविल कोर्ट की एडीजे-वन अदालत ने बिरसमुनी देवी हत्या मामले में दोषी पाते हुए धोधरा निवासी सुनीता उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला गुमला थाना क्षेत्र के कुम्हारिया गांव में 21 नवंबर 2021 को हुई हत्या से जुड़ा है। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने सदर थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना के दिन बिरसमुनी देवी घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी सुनीता उरांव वहां पहुंची और उसके साथ मारपीट करते हुए ब्लेड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह भी पढ़ें- ओझा-डायन का आरोप लगा पति-पत्नी की हत्या में पांच को आजीवन कारावास, पेज 3 घटना को अं...