मोतिहारी, मई 4 -- मोतिहारी। अनुसूचित जाति व जनजाति के अनन्य विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने गैर इरादतन हत्या मामले में नामजद एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए सात वर्षों का सश्रम कारावास व दस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। सजा पिपरा थाना के आमवा दामोदरपुर निवासी स्व.समतोला सहनी के पुत्र बंगाली सहनी को हुई। मामले में पकड़ीदयाल थाना के शेखपुरवा रोड निवासी नीरज करोड़ी ने पिपरा थाना में वर्ष 2019 में एफआईआर दर्ज करायी थी। जिसमें कहा था कि वे पिपरा थाना के आमवा गांव के एक बगीचा में विगत एक माह से तंबू गिरकर अपने परिजनों के साथ रह कर मधुमक्खी छुड़ाने का काम करते थे। यह भी पढ़ें- गैर इरादतन हत्या मामले में आरोपी को सजामामले का विवरण 31 मई की रात्रि 10 बजे नामजद अभियुक्त जो बगल के प्लाई चिरान मिल में चौकीदारी का काम करता था, वह आया और बोला...