बेगुसराय, जून 9 -- मंझौल, एक संवाददाता। एडीजे मंझौल संजय कुमार सिंह के न्यायालय ने मंगलवार को एसटी नंबर 897/ 24 एवं खोदावंदपुर थाना कांड संख्या 19/24 प्रिंस कुमार हत्याकांड के मामले में बरियारपुर निवासी संदीप कुमार उर्फ गुड्डू को 302/ 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में शेष पांच अभियुक्तों को बरी कर दिया।

सूचना के अनुसार घटना एपीपी राकेश कुमार बताया कि सूचक खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के बरियारपुर निवासी नागेश्वर महतो ने खोदावंदपुर पुर थाना में दर्ज प्राथमिकी में बताया है कि दिनांक 05-02-24 की रात लगभग 9:00 बजे मेरा बेटा प्रिंस कुमार घर में सोया हुआ था। उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया। मेरा बेटा बोला कि संदीप कुमार उर्फ गुड्डू फोन कर बुलाया है। बाहर संदीप कुमार उर्फ गुड्डू मोटरसाइकिल लगाए हुए था। उसके बाद मेरा ब...