मधेपुरा, जनवरी 25 -- मधेपुरा, विधि संवाददाता। क्रिकेट की गेंद से चोट लगने पर हुए आपसी विवाद के दौरान हत्या मामले में एडीजे नवम रघुबीर प्रसाद की कोर्ट ने सुरेश यादव को हत्या का दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही अभियुक्त को पचास हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया। जबकि अन्य छह अभियुक्तों को मामले में दोषी ठहराते हुृए तीन तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी और पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। घटना मुरलीगंज थाना क्षेत्र के दिग्गी पंचायत में 13 मार्च 2004 को घटित हुई थी। गांव के ही विरनारायण झा का नावालिग पुत्र पिंटू झा अपने दोस्तों के साथ पास के बगीचे में क्रिकेट खेल रहा था। खेल के दौरान गेंद सुरेश यादव के आवासीय परिसर में काम कर रही उनकी पत्नी के पैर में लग गयी। गेंद मांगने के लिए पिंटू झा जब सुरेश यादव ...
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