औरंगाबाद, जून 16 -- 22 सालों के बाद सुनाई गई सजा प्रधान जिला जज ने सजा के बिंदु पर की सुनवाई वर्ष 2004 में हत्या की वारदात को दिया था अंजाम औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- हत्या मामले में मुख्य अभियुक्त को उम्रकैद, सह-अभियुक्त पर जुर्मानाअदालत का आदेश औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार ने टंडवा थाना कांड संख्या-16/2004 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। एक मात्र अभियुक्त टंडवा थाना के मनोहरी टोला नागाडीह निवासी लखन भुइयां को भादंवि धारा-302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।सेटिंग का हरज अभियुक्त लखन भुइयां को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिय...