पाकुड़, जनवरी 13 -- पाकुड़, प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने सोमवार को चार हत्या आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास एवं एक-एक लाख जुर्माना करने की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर सभी को एक साल जेल में ही रहना पड़ेगा। न्यायालय ने सभी को एक अन्य धारा में एक साल की सजा एवं एक हजार रुपया जुर्माना करने की भी सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेगी। न्यायालय ने गत 7 जनवरी को जमीन विवाद मामले में भोलानाथ मोहली की हत्या करने को लेकर शिवधन मोहली, कदू मोहली, सुन्नी मोहली और नरेन मोहली को दोषी करार दिया था। सजा दिए गए सभी आरोपित आमडापाड़ा थाना क्षेत्र के अंबाडी मोहली टोला के निवासी हैं। यहां बता दें कि मृतक भोलानाथ महली के परिवार व चारों हत्यारोपियों के बीच जमीन विवाद चल रहा था। 12 जनवरी 2019 को शिवधन मोहल...