रांची, सितम्बर 1 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने जेल में बंद हत्यारोपी कैलाश उरांव को सोमवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। रातू क्षेत्र के नयाटोली सिमिलिया निवासी बंधना उरांव की हत्या 31 मई 2025 को हुई थी। मामले के लेकर मृतक की पत्नी बिरसी उराइन के बयान पर अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मृतक की पत्नी बिरसी उराइन की दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना के दिन बंधना अपने भगिना सोमरा के घर गया था। वापस नहीं आने पर दूसरे दिन वह भगिना के घर गई। वहां पता चला वह घर से निकल गया था। खोजबीन में बंधना का शव एक गड्ढे में मिला था। बाद में रातू पुलिस ने छोटू कच्छप, अघनु मुंडा, अमन लकड़ा और कैलाश लकड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...