बिहारशरीफ, जून 12 -- हत्या मामले के आरोपित को उम्र कैद प्रेम प्रसंग को लेकर हुई थी युवक की हत्या रहुई थाना क्षेत्र का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपित को कोर्ट ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सजा की जानकारी शुक्रवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी के विशेष न्यायाधीश धीरज कुमार भास्कर ने आजीवन कारावास के अलावा आपराधिक षड्यंत्र रचने व साक्ष्य छुपाने के आरोप में भी दोषी पाते हुए क्रमशः 10 वर्ष व तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 70 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपित कौशलेंद्र यादव उर्फ सरफुदी यादव रहुई थाना क्षेत्र के मल्लिचक गांव का...