आगरा, अप्रैल 30 -- जान से मारने की नीयत से रिवाल्वर से गोली चला कइयों को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपी भानुप्रताप उर्फ वीपी, उसके भाई दयाशंकर उर्फ रिंकू, टिंकू के अलावा सतीश, विनोद व राहुल निवासीगण नगला कली ताजगंज को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज राजीव कुमार पालीवाल ने आरोपियों को सात वर्ष के कारावास एवं एक लाख 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रूपेश गोस्वामी ने वादी, चुटैल, विवेचक, डॉक्टर, प्रत्यक्षदर्शियों समेत 13 गवाह और अहम साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की जो महत्वपूर्ण साबित हुई। वादी सोमेश उर्फ सोनू ने थाना ताजगंज पर तहरीर देकर आरोप था कि दो अक्तूबर 2009 की सुबह वादी के पिता बृजमोहन अपने घर से पुराने घर जा रहे थे। यह भी पढ़ें- बुलंदशहर: भाजपा नेता समेत दो की जमानत अर्जी खारिज, दो आरो...