आगरा, अगस्त 8 -- होली के दिन बिजली के खंभे को तालाब में फेंक विरोध पर गाली गलौज कर जान से मारने की नीयत से गोली मार युवक को गंभीर रुप से घायल करने के मामले में अदालत ने आरोपी तीन भाइयों को दोषी पाया है। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट यशवंत कुमार सरोज ने आरोपी दिलीप कुमार, संदीप कुमार एवं प्रदीप कुमार निवासी एमनपुरा बाह को छह-छह वर्ष के कारावास और 2.20 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ऋषभ कुमार जैन ने वादी, प्रत्यक्षदर्शी, डॉक्टर, चुटैल, उपनिरीक्षक समेत सात गवाह पेश किए। इसमें चुटैल अनेश कुमार की गवाही सजा दिलाने में अहम रही। वादी राकेश बाबू ने थाना बाह पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि घटना होली वाले दिन 14 मार्च 2017 की है। शाम करीब पांच बजे गांव के ही आरोपित भाइयों ने उसके दरवाजे पर रखा बिजली का खंभा उठाकर तालाब में फे...