आगरा, जनवरी 29 -- हत्या प्रयास, मारपीट कर हड्डी तोड़ने समेत अन्य के मामले में आरोपित पिता-पुत्रों को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित दौलत सिंह और उसके पुत्रों चेतन जादौन व अरविंद जादौन निवासी सिकंदरा को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादी डॉ. वीरेंद्र पाल सिंह ने थाना मलपुरा में मुकदमा दर्ज कराकर बताया था कि 10 दिसंबर 21 की सुबह वह अपनी कार से मिर्जापुर गांव से 100 मीटर दूर मलपुरा नहर के पास जा रहा था। रास्ते में बिना नंबर की इनोवा कार में सवार आरोपियों ने वादी की कार रुकवाकर गाली गलौज व मारपीट की। जान से मारने की नीयत से फायर किया। वादी बाल-बाल बच गया। उसके सिर पर भी हमला किया। सिर पर हाथ रखने से उसके हाथ की हड़डी और मोबाइल टूट गया। कपड़े भी फट गए। धमकी दी कि सिकंदरा वाले मुकदमे की पैरवी बंद कर दें। अभियोजन पक्ष ने वादी समेत आ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.