आगरा, मई 22 -- हत्या प्रयास समेत अन्य के मामले में वादी समेत गवाह मुकर गए। जहां पहले चाकू से प्रहार कर पेट फाड़ने का आरोप लगाया था। गवाही के दौरान चुटैल बोला, सरिया और फावड़े पर गिरने के कारण घायल हुआ था। अदालत ने आरोपित अन्नू निवासी वजीरपुरा को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। आरोपित की ओर से अधिवक्ता जैकी सिंह ने तर्क प्रस्तुत किए। वादी रंजीत ने थाना हरीपर्वत में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 28 दिसंबर 22 की रात उसके 18 साल के पुत्र रोहित का आरोपित अन्नू से विवाद हो गया था। आरोपित ने वादी के पुत्र के पेट और गले पर चाकू से प्रहार कर उसे गंभीर घायल कर दिया था।

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