बिहारशरीफ, फरवरी 18 -- परवलपुर थाना क्षेत्र के गदाईचक गांव से जुड़ा है मामला भूमि-विवाद में वर्ष 1995 में हुई थी गोली मारकर हत्या हिलसा, निज प्रतिनिधि। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार पाण्डेय ने बुधवार को हत्या के एक चर्चित मामले में तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 41-41 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला परवलपुर थाना क्षेत्र के गदाईचक गांव से जुड़ा है। यहां भूमि विवाद में वर्ष 1995 में गोली मारकर सूर्य नारायण सिंह की हत्या कर दी गयी थी। प्रभारी अपर लोक अभियोजक राजाराम सिंह ने बताया कि न्यायालय ने गदाईचक गांव निवासी विरजा उर्फ बृजनंदन सिंह, संजीव सिंह एवं अनंत उर्फ आनंद सिंह को ...
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