बिहारशरीफ, जनवरी 6 -- हिलसा, निज प्रतिनिधि। हिलसा व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय ने हत्या के एक मामले में 18 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस मामले में पांच आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास, आठ आरोपियों को एक वर्ष तथा पांच आरोपियों को छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला चंडी थाना से जुड़ा है। गोपी बिगहा (चमरोली) गांव के सत्येन्द्र दास, राजकुमार दास, शिवचन्द्र दास, पप्पू दास एवं जगदीश दास को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में भीड़ का हिस्सा बनकर मारपीट के दोषी पाए गए मुकेश दास, इन्द्रजीत दास, संजय दास, रामप्रवेश दास, किशोर दास, जय किश...