भदोही, मार्च 17 -- भदोही, संवाददाता। आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित व महिला संबंधित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध त्वरित दंडात्मक कार्यवाही को विशेष अभियान चल रहा है। अत्या के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाई है। वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस और लोक अभियोजन की प्रभावी पैरवी पर दोषी अभियुक्त को सजा मिली। एसपी अभिनव त्यागी की माने तो वादी मुकदमा शेर अली पुत्र मुनौवर अली ने आठ माह पूर्व लिखित तहरीर दिया था कि प्रार्थी के भाई गुलाम अली पुत्र मुनौवर अली उम्र 35 वर्ष अपना स्पेलर (तेल मशीन) चला रहे थे। शाम करीब साढ़े पांच बजे गांव के ही राजकुमार विश्वकर्मा उर्फ नन्दी पुत्र रामरतन विश्वकर्मा पुराने रंजिश को लेकर जान से मारने की नियत से अचानक...
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