हत्या के मामले में बिग्नेश कुजूर दोषी करार,31 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई
गुमला, अगस्त 25 -- गुमला। जिले के चैनपुर थाना कांड संख्या 15/2019 से जुड़े हत्या के मामले में जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-फाइव की अदालत ने मंगलवार को आरोपी बिग्नेश कुजूर को दोषी करार दिया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उसे दोषी माना है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 31 अगस्त 2026 की तारीख निर्धारित की है। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने खुले न्यायालय में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। मामला चैनपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है।
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