हत्या के मामले में बाल अपचारी को आजीवन कारावास
बहराइच, अगस्त 18 -- कोर्ट ने दोष सिद्ध अपराधी पर ठोंका 1.20 लाख रुपये जुर्माना वारदात के दौरान था अव्यस्क, किशोर न्याय अधिनियम के तहत होगा निष्पादन बहराइच, संवाददाता। रुपईडीहा इलाके के चिकनिया गांव में वर्ष 2020 में हुई हत्या के मामले में बाल न्यायालय/अपर सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट अरविंद कुमार गौतम ने दोषसिद्ध एक्स बाल अपचारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर कुल 1.20 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना के समय आरोपी अव्यस्क रहा था, इसलिए सजा की पुष्टि किशोर न्याय अधिनियम के लागू प्रावधानों के तहत होगा।
हत्या की जानकारी विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सों संत प्रताप सिंह ने बताया कि रूपईडीहा थाने के चिकनिया गांव निवासी जमींदार चौकीदार ने रुपईडीहा थाने में सूचना दी थी कि चिकनिया गांव के पास खेत में एक सिर कटी लाश पड़ी...
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