दरभंगा, जुलाई 21 -- अचलेंद्र झा,लहेरियासराय। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 11 ने सोमवार को मनीगाछी थाना क्षेत्र के हत्या के एक मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मनीगाछी थाने में दर्ज मामले में वाजितपुर गांव के अशरफ नद्दाफ और मो. अकबर नद्दाफ को धारा 302/149 में आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 307 में सात वर्ष कैद और 30 हजार अर्थदंड, धारा 324 में दो वर्ष कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 147 में एक वर्ष कैद, 148 में एक वर्ष कैद, 323 में छह माह कैद, 342 में छह माह कैद व 447 में तीन माह कैद की सजा सुनाई गई है।

मामले का विवरण अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने पक्ष रखा। श्री सिंह के अनुसार आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद में दो जून 2021 को बाजितपुर गांव में मो. सलाउ...