हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा
मऊ, जुलाई 26 -- मऊ, संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने शनिवार को घोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्या के मामले में पांच आरोपियों में दो आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश सुनाया। मामला घोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत 20 दिसम्बर 2013 का है। थाने में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि 20 दिसंबर 2013 को शब्बीर अहमद के बड़े भाई फिरोज और भांजा आसिफ के साथ पोल्ट्री फार्म पर मुर्गीयों को दाना और दवाई दे रहे थे, तभी बकाया रुपये के लेन देन के विवाद को लेकर कुछ अज्ञात लोगों ने फिरोज की गोली मारकर हत्या कर दिया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी थाना सरायलखंसी क्षेत्र ठकुरमन निवास...
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