मऊ, नवम्बर 4 -- मऊ, संवाददाता। पांच वर्ष पूर्व घोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या के मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश जनार्दन यादव ने एक महिला आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी अभियुक्ता को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया। मामला घोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत 15 जनवरी 2020 का है। थाने में दर्ज प्राथमिकी में मृतक सोधन निषाद की पत्नी चांदनी ने अपने पति की हत्या का आरोप लगाया था। बताया गया कि उसके पति की हत्या करके शव खेत में फेंक दिया गया था। आरोप लगाया गया था कि आरोपी महिला रिंकी निषाद ने पूर्व योजना के तहत अपने भाई रविन्द्र के साथ मिलकर उसके पति की हत्या करवा दी थी। मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी को कम से कम सजा देने का अनुरोध ...