सोनभद्र, मार्च 10 -- सोनभद्र। हत्या के एक मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मांची थाना क्षेत्र में राज बहादुर उर्फ मंगरु चेरो पुत्र बंशी चेरो निवासी सोमा थाना मांची पर हत्या का आरोप था। आरोपी के खिलाफ मांची थाने में मुकदमा दर्ज कर किया गया था। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 302 आईपीसी के तहत सश्रम आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 201 आईपीसी के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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