हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद, एक लाख रुपये जुर्माना
सहारनपुर, सितम्बर 30 -- सहारनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 की अदालत ने हत्या के करीब आठ साल पुराने मामले में आशीष पुत्र नरेश निवासी मोहल्ला मखदमूजहां, गंगोह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने मामले में आरोपी रामों उर्फ सुनीता पत्नी नरेश और बबीता पत्नी सिकंदर को सभी धाराओं में दोषमुक्त कर दिया। मामला 28 मई 2018 का है। ग्राम गढ़ी हसनपुर, थाना झिंझाना, शामली निवासी संजय पुत्र फतेहसिंह ने गंगोह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी पुत्री की आशीष, रामों उर्फ सुनीता और बबीता ने चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या में पति को उम्रकैद, 15 हजार रुपये जुर्माना मामले की सुनवाई एसटी संख्या 695/18 के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 की अदालत में चल रही थी। ...
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