गिरडीह, मई 30 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। हत्या के मामले में दोषी छह लोगों को आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रूपये अर्थ दंड से दंडित किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय हरिओम कुमार की अदालत ने शुक्रवार को बेंगाबाद थाना क्षेत्र के तेलोनारी निवासी उपेंद्र गोस्वामी के हत्या मामले में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। अदालत ने उपेंद्र की हत्या में दोषी ठहराये गये तेलोनारी निवासी अजीत राम, राजू शर्मा, सुभाष शर्मा, ललन राम, संतोष शर्मा, राजा राम को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 236/2023 से संबंधित है। यह भी पढ़ें- हत्या के मामले में आठ आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा इस मामले का सूचक सोमर गोस्वामी हैं। उपेंद्र की हत्या 24 अक्टूबर 2023 की देर शाम हुई थी। इस घट...