मुजफ्फर नगर, जुलाई 1 -- मुजफ्फरनगर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट नम्बर 3 ने युवक की हत्या के मामले मे तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि रामराज थाना क्षेत्र के गांव जीवनपुरी ने 16 अक्टूबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई अंकित खेत पर बने फार्म हाउस से खाना ले जाने की बात कहकर घर से गया था, लेकिन वह रात मे वापस नही लौटा। अगले दिन सवेरे उसका शव जयपाल के खेत के पास चकरोङ पर पडा मिला, उसे दो गोलिया लगी हुई थी। पुलिस ने दौरान के विवेचना आरोपी रणवीर, रणधीर पुत्रगण गिरवर तथा कुलदीप पुत्र रणवीर निवासी जीवन पुरी के नाम प्रकाश मे आये। यह भी पढ़ें- हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को किया दोषमुक्त तीनों आरोपी मूल रुप से गांव पीनना के रहने वाले। पुलिस ने उनकी निशानदेही पुलि...