दरभंगा, फरवरी 28 -- लहेरियासराय। प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को हत्या के मामले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया है। बहादुरपुर थाना कांड संख्या में स्वर्ण व्यवसायी राहुल कुमार उर्फ जीतू की हत्या के मामले में अभंडा सैदनगर निवासी रौशन ठाकुर की जमानत अर्जी दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई के बाद खारिज करने का आदेश दिया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने अभियोजनपक्ष रखा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...